|
|
अवैध रेत परिवहन पर कलेक्टर की सख्त कार्रवाई, तीन मामलों में ₹84,375 की शास्ति नीमच। जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत तीन अलग-अलग मामलों में कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार 375 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। यह कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार, 31 जुलाई 2026 को तहसील मनासा के ग्राम पिपलियाखुर्द में जांच के दौरान सोनालिका डीआई-42 ट्रैक्टर (MP44ZA6548) से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इस मामले में वाहन मालिक दिनेश पिता भेरूलाल, निवासी नलवा, पर रॉयल्टी की 15 गुना राशि 3,750 रुपये तथा 25 हजार रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल 28,750 रुपये की शास्ति लगाई गई। इसी दिन ग्राम पिपलियाखुर्द में ही फार्मटेक ट्रैक्टर (MP44AA7679) से भी अवैध रेत परिवहन पकड़ा गया। वाहन मालिक राकेश पिता जुगलकिशोर, निवासी खानखेड़ी, तहसील मनासा पर भी 28,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। वहीं 3 अगस्त 2026 को तहसील जावद के ग्राम खेड़ा मोड़ी में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आयशर 380 ट्रैक्टर (MP44AA7814) से अवैध रेत परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक नरसिंह पिता हीरालाल बावरी, निवासी खेड़ा मोड़ी, पर 26,875 रुपये की शास्ति लगाई गई। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित वाहन मालिक निर्धारित समय सीमा में शास्ति राशि शासकीय कोष में जमा कराएं। राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहन मुक्त किए जाएंगे। यदि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधितों से भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी। |