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नीमच । मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में प्रचार-प्रसार रथ को मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री पराग जैन एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला नीमच द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उप संचालक ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऋणी एवं गैर-ऋणी दोनों प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। ऋणी किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जाएगा, जहां उनके किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हैं। वहीं गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा, पैक्स, प्राथमिक कृषि साख समिति, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा पीएमएफबीवाई पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। खरीफ वर्ष 2026 के लिए धान (सिंचित एवं असिंचित), सोयाबीन, अरहर, मक्का, तिल एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं। इन फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। किसानों से अपील की गई है कि वे समय-सीमा के भीतर योजना का लाभ लें तथा अधिक जानकारी के लिए निकटतम बैंक, सीएससी केंद्र अथवा कृषि कार्यालय से संपर्क करें। |