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आगर-मालवा : कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) डॉ. शेर सिंह मीना ने जिले के समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि 02 वर्ष पश्चात जन्म-मृत्यु की घटना की सूचना प्राप्त होने पर पंजीयन की अनुमति संबंधी प्रकरणों में पूर्ववत प्रक्रिया अनुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल के पत्र 8 सितम्बर 2026 के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि जन्म-मृत्यु संशोधन विधेयक 2026 के गजट नोटिफिकेशन 06 अगस्त 2026 के आधार पर कुछ स्थानों पर लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं, जिससे आमजन सेवाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। कलेक्टर डॉ. मीना ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय द्वारा कोई नवीन आदेश/निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। अतः आगामी अन्य आदेश तक जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के तहत विलंबित पंजीयन की पूर्ववत प्रक्रिया अनुसार ही प्रकरणों का निराकरण किया जाए, ताकि सी.एम. हेल्पलाइन शिकायतों में वृद्धि न हो एवं जनसामान्य को सुगमता से सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। |