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श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य लाइसेंस निलंबित, 3 लाख का जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीमच द्वारा प्रस्तुत 07 प्रकरणों में एडीएम नीमच श्री बी.एस.कलेश द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल सात लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। प्रकरणवार अधिरोपित शास्ति का विवरण:श्री तिरूपति फैमिली रेस्टोरेंट, मनासा रोड नीमच: दिनांक 03.06.2026 को को पारित आदेश अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का भण्डारण एवं विक्रय करने पर 50,000/- रु. का जुर्माना लगाया गया है।श्री बालाजी होटल एण्ड ढाबा, निंबाहेड़ा, नीमच फोर लेन केशरपुरा, तहसील-जावद: दिनांक 04.06.2026 को अस्वच्छ स्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर 50,000 रूपये का जुर्माना अधिआरोपित किया गया है। इसी तरह होटल गणपत, मंदसौर नाका, मनासा: दिनांक 04.06.2026 को पारित आदेश अस्वच्छ स्थिति में कचोरी, समोसा, मिठाई आदि का निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय करने पर 50,000/- रु. का जुर्माना, बालू स्वीट्स एण्ड नमकीन, न्यू उषागंज कॉलोनी, मनासा: पर दिनांक 04.06.2026 को बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, विक्रय, अस्वच्छ स्थिति में निर्माण एवं Use by Date निकलने के बाद खाद्य पदार्थों को विक्रय हेतु प्रदर्शित कर भण्डारण करने पर 50,000/- रु. का जुर्माना, साई कृपा नमकीन, मनासा रामपुरा कुकडेश्वर: पर दिनांक 05.06.2026 को बिना खाद्य पंजीयन के नमकीन सेव, नमकीन मिक्चर, आलू चिप्स का निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं अस्वच्छ स्थिति में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने पर 1,00,000/- रु. का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। मेसर्स पंकज नीरज: दिनांक 05.06.2026 को पारित आदेश अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं अत्यंत दुर्गन्ध युक्त अस्वच्छ परिस्थितियों में मेथीदाना का प्रोसेस, निर्माण, भण्डारण करने पर 1,00,000/- रु. का जुर्मान अधिआरोपित किया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार मेसर्स श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी, लायंस पार्क स्कायर, CRPF रोड नीमच: दिनांक 05.06.2026 को पारित आदेश अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं अवसान दिनांक, USE BY DATE, बेस्ट बिफोर के उपरांत अत्यधिक मात्रा में पैक्ड खाद्य पदार्थों का विक्रय हेतु प्रदर्शन, भण्डारण तथा फ्रिज में अस्वच्छ दशाओं में खाद्य पदार्थों का भण्डारण करने पर 3 लाख रूपये का जुर्माना अधिआरोपित किया गया है। लाइसेंस निलंबित: मेसर्स श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य अनुज्ञप्ति क्रमांक 11421770000107 खाद्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एवं अभिहित अधिकारी द्वारा 16.05.2026 को लोक स्वास्थ्य हित में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था, जिसे एडीएम न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है। |