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प्रयोगशाला जांच में उर्वरक अमानक पाए जाने पर कृषि विभाग की शिकायत पर कार्रवाई नीमच । कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अमानक उर्वरक के विक्रय के मामले में कृषि विभाग की शिकायत पर थाना मनासा में मेसर्स महाधन एग्रीटेक लिमिटेड के जिम्मेदार व्यक्ति प्रतीक हर्षद भाई पटेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की धारा 19, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं 3 एवं 7 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(4), 274 एवं 275 के तहत कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, 23 अगस्त 2024 को ग्राम कंजार्डा स्थित वैभव एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान 20:20:0:13 उर्वरक का वैधानिक नमूना लिया गया था। नमूने की प्रयोगशाला जांच एवं रेफरी विश्लेषण की अंतिम रिपोर्ट में उर्वरक अमानक पाया गया। इसके बाद कृषि विभाग द्वारा मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए संबंधित कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। अमानक कृषि आदान के विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। जिले में यदि किसी भी विक्रेता द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होने वाले उर्वरक या बीज का विक्रय किया जाता है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अमानक उत्पाद की आपूर्ति करने वाली संबंधित कंपनी एवं उसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता की जांच तथा विक्रय व्यवस्था की निगरानी निरंतर की जा रही है। |