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आगर मालवा : जिला पंचायत आगर के सीईओ श्री बीएस सोलंकी द्वारा सीईओ जनपद बड़ोद के प्रतिवेदन पर शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर ग्राम पंचायत खेड़ा नरेला के पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार, गत दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सचिव ग्राम पंचायत खेड़ा नरेला के सचिव श्री सुरेश लबाना, बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनुपस्थित थे। समीक्षा में ग्राम पंचायत खेड़ा नरेला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छता ही सेवा अभियान, कर वसूली, मनरेगा, ई-केवाईसी एवं अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति असंतोषजनक पाई गई। शासकीय बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने एवं शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण तथा अनुशासन नियम 1999 के तहत प्रयोग करते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री सोलंकी ने पंचायत सचिव श्री सुरेश लबाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत बड़ोद नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। |