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रॉयल्टी पास में अंकित मात्रा से अधिक गिट्टी परिवहन पर 1.18 लाख की शास्ति अधिरोपित नीमच । जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 1 जनवरी 2026 से 8 सितम्बर 2026 तक न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच द्वारा अवैध परिवहन एवं भंडारण के 170 प्रकरणों में कुल ₹1 करोड़ 25 लाख 89 हजार 503 का जुर्माना किया गया है। इसी कार्रवाई के तहत ग्राम फुसरिया, तहसील सिंगोली में गिट्टी के निर्धारित मात्रा से अधिक परिवहन के एक प्रकरण में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने ₹1 लाख 18 हजार की शास्ति अधिरोपित की है। जिला खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार 18 अगस्त 2026 को खनि निरीक्षक द्वारा वाहन क्रमांक RJ06GE5365 की जांच की गई। वाहन में गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। जांच के दौरान वाहन मालिक द्वारा रॉयल्टी पास प्रस्तुत किया गया, किंतु वाहन में रॉयल्टी पास में अंकित मात्रा से अधिक गिट्टी का परिवहन पाया गया। वाहन को जब्त कर पुलिस थाना सिंगोली में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया तथा अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के नियम 20(1) के तहत अनावेदक वाहन मालिक भगवत सिंह पिता मोहन सिंह हाडा निवासी रिद्धि सिद्धि नगर, कुन्हाड़ी, गिरधरपुरा, जिला कोटा पर खनिज की रॉयल्टी की 15 गुना राशि ₹18 हजार तथा अतिरिक्त मात्रा पर ₹1 लाख पर्यावरण क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई। इस प्रकार वाहन मालिक पर कुल ₹1 लाख 18 हजार की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि शास्ति की राशि चालान के माध्यम से 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा कराई जाए। राशि जमा होने की पुष्टि के बाद वाहन को नियमानुसार मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर नियमानुसार भू-राजस्व के रूप में वसूली की कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण तथा शासन के राजस्व एवं पर्यावरणीय हितों की सुरक्षा के लिए सतत रूप से जारी रहेगी। |