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नीमच । कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर आयुक्त, उज्जैन संभाग श्री आशीष सिंह ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जावद के उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री सुनील कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार, कलेक्टर जिला नीमच के कार्यालयीन पत्र दिनांक 18 अगस्त 2026 से प्रतिवेदित किया गया था कि श्री चौधरी द्वारा विद्यालयीन छात्रा के साथ रात्रि 8.30 बजे के पश्चात आपत्तिजनक मोबाइल चैट किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संबंधित शिकायत की प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, नीमच द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त, उज्जैन संभाग को भेजा गया था। आदेश में यह भी उल्लेखित है कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध पूर्व में भी वर्ष 2024 में इसी प्रकार की घटना के संबंध में कार्रवाई की गई थी। आयुक्त श्री आशीष सिंह ने प्रकरण को गंभीर कदाचार की श्रेणी का मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुनील कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला नीमच निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। |