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नीमच : जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण नीमच जिले में 22 मई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मुख्य प्रतिबंध: हथियार, लाठी, तलवार आदि लेकर चलने पर पूर्ण रोक। बिना अनुमति 5 या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली प्रतिबंधित। आपत्तिजनक भाषण, नारे, पोस्टर एवं सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर रोक। बिना अनुमति लाउडस्पीकर, डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़ एकत्रित करना वर्जित। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। |