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नीमच : कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा (IAS) के निर्देशन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पिछले एक सप्ताह में 6 प्रकरणों में कार्यवाही कर कुल 3,52,625 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। अवैध रेत परिवहन के 4 प्रकरणों में तहसील मनासा के ग्राम हांसपुर फन्टा, देथल, खानखेड़ी एवं बावल में बिना रायल्टी पास रेत परिवहन करते 4 ट्रैक्टर जप्त किए गए। वाहन मालिकों डांगडी के कारूलाल शर्मा , कुण्डला के मंगलसिंह डांगी, नलवा के किशनलाल रेबारी पर क्रमशः 28,750/-, 30,625/- एवं 30,625/- एवं खानखेडी के कमलकांत पर 30625 रुपये का जुर्माना किया गया है। खण्डा पत्थर का अवैध परिवहन के एक प्रकरण में - तहसील जावद: ग्राम बावल में बिना रायल्टी पास खण्डा पत्थर परिवहन करते ट्रैक्टर MP44AA7246 जप्त। वाहन मालिक सोनु नायक पर 30,400/- रुपये का जुर्माना। मिट्टी का अवैध उत्खनन - 1 प्रकरण - तहसील सिंगोली: ग्राम जेतलिया की निजी भूमि सर्वे नं. 116 से जेसीबी द्वारा 135 घनमीटर मिट्टी के अवैध उत्खनन पर बिना नंबर का डम्पर जप्त। भूमि मालिक शोभालाल धाकड़ पर 2,02,500/- रुपये का जुर्माना। उक्त सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत रायल्टी की 15 गुना राशि एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है। सभी अनावेदकों को 15 दिवस में शासकीय कोष में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है, कि अवैध खनिज गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। बिना वैध अनुमति एवं रायल्टी पास के उत्खनन/परिवहन करने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही जारी रहेगी। वैध दस्तावेजों के साथ ही खनिज परिवहन करें। |