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कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर विभिन्न गतिविधियों पर लागू किए प्रतिबंध नीमच । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा ने जिले में आगामी त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से 28 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के तहत निम्नलिखित प्रमुख निर्देश जारी किए गए हैं— •सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पर प्रतिबंध: फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट अथवा सामग्री अपलोड करने, उसे लाइक, कमेंट या शेयर करने पर प्रतिबंध रहेगा। •बिना आवश्यक दस्तावेज सिम वितरण प्रतिबंधित: जिले में मोबाइल कंपनियों एवं विक्रेताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के बिना सिम वितरित नहीं किए जा सकेंगे। •किरायेदारों का विवरण देना अनिवार्य: मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक/प्रबंधक किरायेदार को रखने से पहले उसका पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे। होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालकों को निर्देश: होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक/प्रबंधक अपने कर्मचारियों, नौकर, चौकीदार एवं सुरक्षा गार्ड आदि के निवास स्थान एवं चाल-चलन संबंधी विवरण संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराएंगे। •नए कर्मचारियों की जानकारी देना जरूरी: किसी व्यक्ति को व्यापारिक अथवा अन्य संस्थान में काम पर रखने से पूर्व उसका संपूर्ण विवरण एवं आवश्यक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। •बाहरी श्रमिकों की जानकारी 7 दिवस में देनी होगी: जिले में शासकीय अथवा निजी ठेके पर संचालित निर्माण कार्यों में नियोजित स्थायी, अस्थायी तथा बाहर से लाए गए दैनिक मजदूरों/श्रमिकों की संपूर्ण जानकारी उनके स्थायी पते सहित 7 दिवस के भीतर संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। •ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण: आगामी त्योहारों एवं विभिन्न आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। •सार्वजनिक रूप से हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध: त्योहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान आग्नेय शस्त्रों तथा अन्य घातक अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर, बल्लम, खंजर, शमशीर अथवा अन्य हथियार, जिनसे जनसाधारण को चोट पहुंच सकती है या लोकहित को खतरा हो, का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों पर भी लागू रहेगा। •जुलूस एवं आयोजनों के लिए अनुमति आवश्यक: धार्मिक आयोजन, जुलूस, रैली आदि आयोजित करने के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। आदेश 28 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। |