![]() ![]() ![]() ![]()
|
आगर-मालवा : मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार एवं मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग की रिहाई नीति दिनांक 27.05.2025 के तहत राज्य शासन द्वारा अच्छे आचरण वाले दण्डित बन्दियों को वर्ष में 5 अवसरों पर सजा में छूट एवं परिहार प्रदान करने के प्रावधान हैं। उप जेल अधीक्षक श्री हीरालाल परमार ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर जिला जेल आगर-मालवा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी श्री मांगीलाल पिता कचरू, निवासी खेजड़ा खेड़ी, थाना सोयतकलां, जिला आगर-मालव लाभान्वित कर रिहा किया गया। जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग मंत्रालय भोपाल तथा जेल मुख्यालय भोपाल के आदेश अनुसार यह रिहाई की गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासन माफी का लाभ पाकर आगर जेल से रिहा होने वाले पहले बंदी श्री मांगीलाल हैं। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी एवं पदेन जेल अधीक्षक श्री मिलिन्द ढोके, उप जेल अधीक्षक श्री हीरालाल परमार द्वारा रिहा होने वाले बंदी से अपील की गई कि वे पुनः कोई अपराध न करें तथा जेल में रहकर अर्जित कौशल और प्रशिक्षण का उपयोग अपने परिवार के जीविकोपार्जन एवं समाज के नव-निर्माण में करें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन की नीति के अनुसार 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 02 अक्टूबर एवं 15 नवम्बर को अच्छे आचरण वाले बंदियों को सजा में छूट का लाभ दिया जाता है। |