आगर-मालवा । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री डी.एस. चौहान के मार्गदर्शन में जिला जेल आगर-मालवा एवं अपना घर वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
जिला जेल में आयोजित शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया ने बंदियों को प्ली-बार्गेनिंग के प्रावधानों और उससे मिलने वाले लाभों की सरल भाषा में जानकारी दी। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह ने विचाराधीन बंदियों को जमानत के प्रावधानों एवं पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। इस दौरान बंदियों की समस्याएं भी सुनी गईं।
शिविर में जेल उप अधीक्षक श्री हरि ओम परमार सहित जेल स्टाफ मौजूद रहा।
इसी क्रम में अपना घर वृद्धाश्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना के अंतर्गत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वृद्धाश्रम की संचालिका एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे।आंगनवाड़ी केंद्र निपानिया बैजनाथ में विधिक जागरूकता शिविर, महिलाओं और बच्चों को बताए कानूनी अधिकार
आगर-मालवा, 11 जुलाई। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री डी.एस. चौहान के मार्गदर्शन में ग्राम निपानिया बैजनाथ के आंगनवाड़ी केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री मधुसूदन जांघेल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अश्विनी सिंह ने महिलाओं और बच्चों को कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कीं। अधिकारियों ने महिलाओं के कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि कानून की सही जानकारी ही सुरक्षा और सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, स्थानीय महिलाएं तथा बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे।