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आगर-मालवा - आगर-मालवा कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिले के सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भोपाल के पत्र 23 जून 2026 के संदर्भ में जारी आदेश में कहा गया है कि वर्षाकाल में विभिन्न क्षेत्रों में नदियों, तालाबों, बांधों एवं अन्य जलाशयों में होने वाली दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से ही रोकथाम के उपाय सुनिश्चित किए जाए। कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने निर्देश दिए हैं कि जलाशयों, नदियों, तालाबों, बांधों एवं अन्य संभावित जोखिमयुक्त स्थानों का चिन्हांकन किया जाए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रवेश निषेध संबंधी स्पष्ट चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। आवश्यकतानुसार फेंसिंग/बैरीकेडिंग कराई जाए। स्थानीय निकायों एवं संबंधित विभागों के माध्यम से अन्य उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएं। कलेक्टर ने जनजागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अभिभावकों एवं बच्चों को ऐसे जोखिमों के प्रति सतर्क करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आगर, बड़ौद, नलखेड़ा, सुसनेर एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका आगर तथा नगर परिषद बड़ौद, नलखेड़ा, सुसनेर, सोयतकलां, कानड़, बड़ागांव को निर्देशित किया है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर, की गई कार्यवाही से अवगत कराएं। |