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नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 28 मई गुरुवार को रहेगा सार्वजनिक अवकाश मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ईद-उल-जुहा के उपलक्ष्य में घोषित सार्वजनिक अवकाश में संशोधन किया गया है। जारी संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4, दिनांक 25 मई 2026 के अनुसार पूर्व में 27 मई 2026, दिन बुधवार को घोषित ईद-उल-जुहा का अवकाश निरस्त कर अब 28 मई 2026, दिन गुरुवार को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। 27 मई को खुलेंगे कार्यालय:-अधिसूचना के अनुसार दिनांक 27 मई 2026, बुधवार को सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त संशोधित अधिसूचना मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव श्री सचिन्द्र राव द्वारा जारी की गई है। समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों एवं बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित अवकाश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा आमजन को इसकी सूचना व्यापक रूप से प्रचारित करें। |