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नीमच : मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय नीमच तथा तहसील न्यायालय मनासा एवं जावद में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के निर्देशन में किया जा रहा है। लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरण: उक्त लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट), बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, विद्युत संबंधी प्रकरण, जलकर एवं संपत्ति कर संबंधी प्रकरण, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, वाहन चालान तथा अन्य प्री-लिटिगेशन एवं लंबित सिविल प्रकरण रखे जा रहे हैं। विशेष छूट का प्रावधान: सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच श्रीमती शोभना मीणा ने बताया कि लोक अदालत में विभिन्न प्रकार की विशेष छूट का प्रावधान है: चेक बाउंस प्रकरण: समझौते का विशेष प्रावधान। बैंक संबंधी प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। नगर पालिका संपत्ति कर:- कर तथा अधिभार की राशि ₹50,000 तक होने पर अधिभार राशि में 100% की छूट। ₹50,000 से ₹1,00,000 तक की राशि पर अधिभार में 50% की छूट। ₹1,00,000 से अधिक राशि होने पर अधिभार पर 25% की छूट। जल प्रभार के प्रकरण: ₹10,000 तक बकाया होने पर अधिभार में 100% की छूट। ₹10,000 से ₹50,000 तक होने पर अधिभार में 75% तक की छूट। ₹50,000 से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50% की छूट। बिजली संबंधी मामले: न्यायालय में लंबित प्रकरण: सिविल दायित्व की राशि पर 20% तथा ब्याज राशि पर 100% तक की छूट। प्री-लिटिगेशन प्रकरण: सिविल दायित्व की राशि पर 30% तथा ब्याज पर 100% तक की छूट प्रदान की जावेगी। जनसामान्य से अपील: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच की सचिव श्रीमति शोभना मीणा ने जनसामान्य से अनुरोध किया है, कि वे अपने अधिकाधिक प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर समय एवं धन की बचत के साथ-साथ मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करें। संपर्क: अधिक जानकारी हेतु नगर पालिका नीमच, एम.पी.ई.बी. कार्यालय तथा कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नवीन जिला न्यायालय परिसर, नीमच में संपर्क किया जा सकता है। |